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सुप्रीम कोर्ट ने पीएलएफआई लेवी निवेश मामले में आरोपी फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सप्ताह के लिए टाली. तीन साल से जेल में बंद गोप पर शेल कंपनी के जरिए अवैध धन निवेश का आरोप है.

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में देरी के आधार पर जमानत की मांग की थी.

जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया है।