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गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम और गुजरात के लिए 707 करोड़ रुपये किए मंजूर

देश के कई राज्य बाढ़ के कारण परेशान हैं. इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमितशाह के नेतृत्व में हुई एक बैठक में बाढ़ प्रभावित असम और गुजरात के लिए 707 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है.

HM Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात के लिए 707 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है. यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जाएगी, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध राशि का 50% समायोजन किया जाएग.

राज्यों को आवंटित राशि

अमित शाह की अध्यक्षता में हुए बैठक में असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए आग से बचाव और आधुनिकीकरण के लिए 903.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 676.33 करोड़ रुपये की सहायता शामिल होगी. इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से नौ राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं.

  • कुल 707.97 करोड़ रुपये स्वीकृत
  • असम के लिए 313.69 करोड़ रुपये
  • गुजरात के लिए 394.28 करोड़ रुपये
  • हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को 903.67 करोड़ रुपये स्वीकृत

अमित शाह की पहल

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, केंद्र सरकार ने 27 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 13,603.20 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके अलावा, 21 राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष (एसडीएमएफ) से 4,571.30 करोड़ रुपये और 9 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष (एनडीएमएफ) से 372.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

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एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भूमिका

एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था, जो राज्यों को गंभीर आपदाओं के समय अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत धन आवंटन वित्तीय आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है. मंत्रालय ने बताया कि एसडीआरएफ के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सभी राज्यों को 75:25 के अनुपात में योगदान दिया जाता है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जिनके लिए यह अनुपात 90:10 है, जबकि एनडीआरएफ में, कोष में पूरा योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है.



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