GST काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए होटल और हवाई यात्रा को सस्ता करने की दिशा में कदम उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि ₹7,500 से कम किराए वाले होटल कमरों पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा. पहले यह 12% था और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) भी मिलता था. अब ITC नहीं मिलेगा, लेकिन सीधे तौर पर होटल रेट सस्ते हो जाएंगे.
22 सितंबर 2025 से लागू होगा बदलाव
यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. इसका मकसद है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों की डिस्क्रेशनरी इनकम यानी ऐच्छिक खर्च की क्षमता को बढ़ाना है. ₹1,000 से कम किराए वाले होटल पहले की तरह GST से पूरी तरह मुक्त रहेंगे, जबकि ₹7,500 से ऊपर वाले प्रीमियम होटल पर 18% GST पहले की तरह लागू रहेगा.
MakeMyTrip के CEO राजेश मैगो ने क्या कहा?
MakeMyTrip के CEO राजेश मैगो ने कहा कि यह कदम भारतीय यात्रियों के लिए ठहरने को ज्यादा किफायती बनाएगा और घरेलू पर्यटन को मजबूती देगा. EaseMyTrip के CEO रिकांत पिट्टी ने इसे ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ‘ट्रांसफॉर्मेटिव’ बताया। उन्होंने कहा कि GST स्लैब को घटाकर सिर्फ दो कर 5% और 18% देना यात्रा को आसान और सस्ता बनाएगा.
हवाई यात्रा पर भी राहत
हवाई यात्रा पर भी राहत दी गई है. अब इकोनॉमी क्लास टिकट पर 5% GST लगेगा, जो पहले 12% था. वहीं बिजनेस क्लास टिकट पर 12% GST लगेगा, पहले यह 18% था. इससे छुट्टियों और बिजनेस ट्रिप दोनों के लिए हवाई सफर सस्ता होगा और डिमांड बढ़ेगी.
GST काउंसिल ने क्या कहा?
GST काउंसिल ने यह भी साफ किया है कि कोई स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट खुद को ‘स्पेसिफाइड प्रिमाइसेस’ घोषित नहीं कर सकता, ताकि वह 18% GST के साथ ITC का फायदा न उठा सके.
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कुल मिलाकर, यह बदलाव आम यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है और भारत के पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई ऊर्जा देने वाला है.
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-भारत एक्सप्रेस
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