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यूपी में फसल बर्बाद होने पर जल्द मिलेगी सहायता राशि, योगी सरकार ने तय कर दी डेडलाइन

योगी सरकार का बड़ा ऐलान

योगी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुदरती आपदाओं के चलते फसलें बर्बाद होने पर क्षतिपूर्ति करने का ऐलान किया है. अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस विषय में शासनादेश जारी किया है. इसके अंतर्गत खरीफ और रबी में प्रमुख फसलों को अधिसूचित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि फसलों की क्षति दैवीय आपदा के चलते होती है तो इस स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता है. इसमें सबसे पहले मध्यावस्था क्षति के तहत बीमित राशि प्रदान की जाएगी. फसल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक मानी गई है. इस दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण फसल की अनुमानित उपज से सामान्य उपज की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की स्थिति में जिले के राजस्व व कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा फसल में क्षति की सूचना 3 दिनों में डीएम या उप कृषि निदेशक को लिखित रूप से देनी होगी.

आपदाओं में 15 दिन में क्षतिपूर्ति

ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आसमानी बिजली गिरने जैसी आपदाओं से फसलों की क्षति पर किसानों को 72 घंटे के अंदर व्यक्तिगत दावा कंपनी को प्रस्तुत करना पड़ेगा. सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी सर्वेयर की नियुक्ति करेगी. अगले 10 कार्य दिवस में क्षति का आकलन होगा. बीमा कंपनी 15 दिनों में क्षतिपूर्ति का भुगतान तय करेगी. किसानों को उनके खातों में डीबीटी के माध्यम पैसा भेजा दिया जाएगा.

अगले 10  दिनों में सर्वेयर डीएम या उप कृषि निदेशक द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नामित राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारी व संबंधित किसान की उपस्थिति में क्षति का आकलन करने के बाद बीमा कंपनी को 15 दिनों के अंदर आपदा की स्थिति तक फसल की उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप बीमित किसान को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित की जाएगी. फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम या चक्रवाती वर्षा से क्षति पर भी बीमा कवर दिया जाएगा. बीमित किसानों के खाते में डीबीटी से क्षतिपूर्ति दी जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस



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