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पाकिस्तानी राजनयिक को भारत ने किया ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश

भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया. राजनयिक आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई का संकेत.

india pak flag

भारत सरकार ने एक बड़े कदम के तहत पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी को “अवांछित व्यक्ति” (Persona Non Grata) घोषित कर दिया है.

आरोप है कि उक्त अधिकारी भारत में अपने राजनयिक पद की सीमाओं से बाहर जाकर ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो उसकी आधिकारिक भूमिका के अनुरूप नहीं थीं. इसके चलते भारत ने उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया है.

विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी (Charge d’Affaires) को तलब कर एक कड़ा डिमार्शे (औपचारिक विरोध पत्र) सौंपा. इस पत्र के माध्यम से भारत ने साफ किया है कि भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी या राजनयिक को अपने विशेषाधिकारों और पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

भारत ने यह भी चेतावनी दी है कि राजनयिक आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसी हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना भारत-पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक और तनावपूर्ण अध्याय जोड़ती है और यह संकेत देती है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनयिक गरिमा से कोई समझौता नहीं करेगा.

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-भारत एक्सप्रेस 



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