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जम्मू-कश्मीर में बड़ा एक्शन! राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर प्रशासन का शिकंजा, VPN पर लगा बैन

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जिले में VPN के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेगा और अधिकृत सरकारी VPN इससे बाहर होंगे.

Jammu Kashmir Udhampur VPN Ban

जम्मू के उधमपुर जिला प्रशासन ने VPN के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है

Udhampur VPN Ban: जम्मू/रवि शर्मा: जम्मू के उधमपुर जिले में प्रशासन ने साइबर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने जिले में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट उधमपुर मिंगा शेरपा, IAS ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है.

प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यह कदम उठाया गया है. इनपुट में बताया गया है कि कुछ लोग और समूह VPN का इस्तेमाल इंटरनेट पर लगाए गए कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए कर रहे हैं. इसके जरिए प्रतिबंधित वेबसाइटों, ऐप्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही थी.

दो महीने तक प्रभावी रहेगा आदेश

डीएम के आदेश के मुताबिक, उधमपुर जिले के पूरे क्षेत्र में VPN के किसी भी रूप के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. हालांकि, सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी की ओर से आधिकारिक तौर पर अधिकृत VPN इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे. यह आदेश जारी होते ही प्रभावी हो गया है और फिलहाल दो महीने तक लागू रहेगा. प्रशासन चाहे तो इस अवधि से पहले आदेश को वापस ले सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है या इसे रद्द कर सकता है.

आम लोगों से लेकर संस्थानों तक लागू

VPN पर लगाई गई यह पाबंदी केवल आम इंटरनेट यूजर्स तक सीमित नहीं है. आदेश के दायरे में जिले के आम नागरिकों के साथ-साथ संस्थान, साइबर कैफे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISPs भी शामिल हैं.

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट ने SSP उधमपुर को भी निर्देश दिया है कि प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू कराया जाए और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए.


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सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता

प्रशासन के अनुसार, VPN के संभावित दुरुपयोग से गैरकानूनी या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, भड़काऊ सामग्री फैलाने, हिंसा के लिए उकसाने और अशांति पैदा करने की आशंका है. इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

-भारत एक्सप्रेस



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