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झारखंड की महिला एडीजे का तबादला, छुट्टी अस्वीकृत होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची

झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने तबादले और छुट्टी अस्वीकृति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया कि वह एकल माता हैं और अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी चाहती थीं.

Supreme Court

झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) की ओर से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सीजेआई बी. आर गवई जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने 29 मई को याचिका को सूचिबद्ध करने का आदेश दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा कि आखिर हाई कोर्ट ने आवेदन को खारिज किया. जिसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वजह पता नहीं. महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि उनका तबादला हो गया है. उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से दिसंबर तक छुट्टी मांगी थी. लेकिन उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि संबंधित जज एकल माता हैं और वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के अधीन कार्यरत हैं. वह झारखंड हाई कोर्ट के अधीन है और एकल माता है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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