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कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में पटना कोर्ट का अहम फैसला, खान सर और गार्ड्स को मिली जमानत

Bihar News: पटना सिविल कोर्ट ने मशहूर शिक्षक खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है.

Bihar News: पटना सिविल कोर्ट में सोमवार को मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इसी के साथ उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत पर भी फैसला आया जो अब तक बेऊर जेल में बंद थे.

कोर्ट का फैसला

जिला जज रूपेश देव की अदालत ने खान सर और उनके दोनों गार्ड को जमानत दे दी. लंबे इंतजार के बाद आया यह आदेश खान सर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

पहले टल चुकी थी सुनवाई

10 जुलाई को जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई थी और 13 जुलाई के लिए तारीख तय हुई थी. आज अदालत ने सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए जमानत मंजूर कर ली.

विवाद की शुरुआत

जून 2026 की शुरुआत में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर रात में हमला हुआ था. खान सर ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके संस्थान को निशाना बनाया. इस घटना के बाद उनकी टीम ने एफआईआर दर्ज कराई.

गोलीबारी में बॉडीगार्ड शामिल

पुलिस जांच में सामने आया कि गोलीबारी में उनके बॉडीगार्ड शामिल थे. दोनों ने स्वीकार किया कि खान सर के कहने पर उन्होंने फायरिंग की थी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

वीडियो से बढ़ा मामला

घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए जिनके आधार पर जांच का दायरा और बढ़ा. इसी दौरान रौशन आनंद का नाम भी विवाद में जुड़ गया. उन्हें भी जेल जाना पड़ा.

रौशन आनंद का पारिवारिक संकट

जेल में रहते हुए रौशन आनंद के भाई की नेपाल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश में चर्चा बटोरी और विवाद को और गंभीर बना दिया.

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कानूनी राहत

अब पटना कोर्ट के फैसले से खान सर और उनके बॉडीगार्ड को जमानत मिल गई है. इससे कोचिंग विवाद में उन्हें कानूनी राहत मिली है और आगे की लड़ाई अदालत में जारी रहेगी.

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-भारत एक्सप्रेस



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