देश

Land-for-job scam case: अमित कात्याल को अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की अपील पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Land for job case Bihar: हाईकोर्ट ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में आरोपी व्यवसायी अमित कात्याल को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर उससे जवाब मांगा है। वह 5 फरवरी से चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अमित कात्याल को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 4 मार्च के लिए स्थगित कर दी है। जबकि उसकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली अर्जी पर निचली अदालत में 5 मार्च को सुनवाई होनी है।

ईडी ने 5 फरवरी को उसे चार हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी है। उसने 8 जनवरी को अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने उसपर 27 जनवरी को संज्ञान लिया था। कात्याल को 11 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। उसपर आरोप है कि उसने गैर कानूनी रूप से मिले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के आय का प्रबंधन करता था।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से राजधानी की बाल गृहों में सुविधाओं और कामकाज में सुधार के लिए सुझावों को चार सप्ताह के भीतर लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ वर्ष 2018 में शुरू किए गए एक स्वत: संज्ञान मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश टम्टा की सुझावों पर यह निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा कि अगर तय समय में सुझावों पर अमल नहीं किया गया तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर बताएंगे कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। न्याय मित्र ने मार्च 2020 में सुझाव दिए थे, जिसके बारे में बताया गया कि अभी तक उसपर कोई कदम नहीं उठाया गया है। पीठ ने कहा कि न्याय मित्र ने लगभग 160 बाल गृहों का दौरा करने के बाद 2 मार्च, 2020 को सुझाव दिए थे, जिसे दिल्ली सरकार को लागू करना था।

न्याय मित्र ने सुझाव दिया कि बाल गृहों में घर जैसा माहौल नहीं है। इसलिए कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे प्रदान करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। यह भी सुझाव दिया गया था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को जिला स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन कर अधिसूचित करना चाहिए, जो दिल्ली सरकार के तहत चलने वाले बाल गृहों का समय-समय पर दौरा करें। इसके साथ अल्पावधि प्रवास पर रहने वाले बच्चों को अल्पावधि गृह में ही रखा जाना चाहिए जिससे वे लंबे समय तक रहने वाले बच्चों को परेशान न करें और इसके लिए अलग घर बनाए जाएं।

Bharat Express

Recent Posts

“इतना बड़ा मेला बसाना आसान नहीं, ये काम सिर्फ योगी सरकार ही कर सकती है”, अभिनेता संजय मिश्रा ने महाकुंभ को लेकर दिया बड़ा बयान

प्रख्यात फिल्म कलाकार संजय मिश्र सोमवार को संगम की सैर पर थे. उन्होंने महाकुम्भ की…

15 mins ago

दिल्ली पुलिस और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बम धमकी, साइबर हाइजीन और नशा-रोधी प्रशिक्षण में सशक्त बनाने के लिए मिलाया हाथ

इस कार्यक्रम में दिल्ली के ट्रांस यमुनावर्ती क्षेत्र से लगभग 247 शिक्षक शामिल हुए. इस…

22 mins ago

प्रयागराज के लिए आतिथ्य सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने का अवसर है महाकुम्भः सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में सभी से…

27 mins ago

इंटरनेट स्टार Orry का Bollywood में डेब्यू तय, संजय लीला भंसाली की इस धांसू फिल्म में आएंगे नजर

इंटरनेट स्टार ओरी बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' से डेब्यू…

29 mins ago

‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म, अब कक्षा 5 और 8वीं की परीक्षा में असफल छात्र होंगे फेल

केंद्र सरकार ने सोमवार को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. इस फैसले…

51 mins ago

Year Ender 2024: इस साल इन 5 सेलेब्स का हुआ तलाक, एक के बाद एक टूटीं जोड़ियां

Year Ender 2024: साल 2024 में बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत से कई रिश्तों के टूटने…

54 mins ago