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लंदन हाई कोर्ट से नीरव मोदी की अपील खारिज, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

Nirav Modi Extradition Case: लंदन हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को खारिज कर दिया. मोदी पर 13,000 करोड़ रुपये के PNB घोटाले में शामिल होने का आरोप है.

Nirav Modi Extradition Case: लंदन की हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की अपील को ठुकरा दिया है. मोदी ने भारत में अपने प्रत्यर्पण मामले को दोबारा खोलने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे असाधारण परिस्थितियों वाला मामला नहीं माना.

कोर्ट में हुई सुनवाई

नीरव मोदी ने हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, किंग्स बेंच डिवीजन में याचिका दाखिल की थी. उसका तर्क था कि हथियार व्यापारी संजय भंडारी के केस में आए फैसले की तरह उसके मामले को भी फिर से देखा जाए. लेकिन क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने कड़ी दलीलें दीं और उन्हें CBI की टीम का पूरा सहयोग मिला. सुनवाई के दौरान मौजूद जांच अधिकारियों ने मोदी की दलीलों को कमजोर कर दिया.

CBI का लगातार दबाव

CBI 2018 से ही मोदी को भारत लाने की कोशिश कर रही है. 2019 में उसकी गिरफ्तारी के बाद ब्रिटेन की अदालतों ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी. तब से मोदी ने कई बार अपीलें कीं, लेकिन हर बार उसे झटका लगा. अदालतों ने भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को पर्याप्त माना कि मोदी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होगा.

नीरव मोदी पर आरोप

नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप है. उस पर अकेले 6,498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. कहा जाता है कि उसने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया.

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भारत सरकार की जीत

इस फैसले से भारत सरकार की कोशिशों को मजबूती मिली है. लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने और सबूत पेश करने के बाद अब मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो गया है. यह नतीजा दिखाता है कि भारत सरकार आर्थिक अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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-भारत एक्सप्रेस



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