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अमृतपाल सिंह पर कई मामले दर्ज (फोटो ट्विटर)
Amritpal Singh Arrest Operation: खालिस्तानी समर्थक उपदेशक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस जबरदस्त एक्शन मोड में है. पुलिस जगह-जगह पर सर्च ऑपरेशन चला रही है. इसी बीच कट्टर उपदेशक अमृतपाल सिंह के चाचा और और चालक ने जालंधर में पुलिस के सामने आत्मसमपर्ण कर दिया है. इसी बीच वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल के वकील ने दावा किया है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका फर्जी एनकाउंटर (Fake Encounter) किया जा सकता है. हालांकि पुलिस ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा है कि उसकी तलाश अभी जारी है.
पंजाब पुलिस ने बताया कि “अलगाववादी नेता के चार करीबियों को गिरफ्तार कर असम (Asam) के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है.” बता दें कि अमृतपाल पर भी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है. जिसको लेकर उसको भी लंबे समय के लिए जेल में बंद किया जा सकता है.
अमृतपाल सिंह पर अंजाला कांड से लेकर हेट स्पीच तक के कई मामले दर्ज हैं. अमृतपाल के ऊपर अंजाला कांड का पहला मामला दर्ज हुआ था. इसमें उसने आनंदरपुर खालसा फोर्स के नाम से निजी सेना अपने रखी थी. पिछले महीने 23 फरवरी को पंजाब के अमृतसर स्थित अजनाला में खालिस्तानी समर्थक और पुलिस के बीच भीषण झड़प हो गयी थी. तब उसने अपने एक साथी की रिहाई के लिए अपनी पूरी फौज के साथ अजनाला थाने पहुंचा. इस दौरान अमृतपाल के समर्थकों ने जमकर हथियार और तलवारें लहराई थीं.
अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ दो हेट स्पीच के भी मामले दर्ज हैं. भड़काऊ भाषण देने पर आईपीसी की धारा 153A और 153AA के तहत मामला दर्ज होता है. वहीं, कुछ मामलों में धारा 505 भी जोड़ दी जाती है.
अमृतपाल सिंह पर NSA के तहत भी मामला दर्ज है. देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने या किसी शख्स के देश के लिए खतरा बन सकने की संभावना पर कार्रवाई की जाती है. अगर शख्स कोर्ट में दोषी साबित हो जाता है तो उसे एक साल तक जमानत नहीं मिलती है. वहीं, जमानत की बात करें तो जब तक कोर्ट को नहीं लगता है कि अब उस शख्स से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा, तब तक वो जेल में ही रहेगा.
आनंदरपुर खालसा फोर्स के लोगों पर भी अवैध हथियारों को रखने को लेकर भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. जिसमें खुद अमृतपाल सिंह भी शामिल है. आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत सात साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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