Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को विस्तार से होगी सुनवाई

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन फैसलों को चुनौती दी है, जिसमें 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानते हुए हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था.

Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Controversy

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सीजेआई ने कहा कि 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे हम इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेंगे. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मामले में सुनवाई कर रही है.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निचली अदालत में लंबित कुल 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किये जाने के फैसले के खिलाफ मुश्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है.

हाईकोर्ट ने याचिका को माना था सुनवाई योग्य

एक अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. पिछली सुनवाई में याचिकाओं को निचली अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगाने की मुश्लिम पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था. मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी कैविएट दाखिल की है. इससे पहले राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी.

सर्वे के आदेश पर लगा रखा है रोक

विष्णु शंकर जैन और विष्णु गुप्ता द्वारा दायर कैविएट में कहा गया है कि अगर शाही ईदगाह कमेटी या कोई और याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने और उन पर एक साथ सुनवाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आता है तो अदालत बिना पक्ष सुने कोई आदेश न जारी करे. इन याचिकाओं पर उनका भी पक्ष सुना जाए. इसके अलावे कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 2023 को शाही ईदगाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने के आदेश पर रोक लगा रखा है.

ये भी पढ़ें- संभल मस्जिद सर्वे मामला: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक, हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

मथुरा में भी भव्य मंदिर बनाने की मांग

हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने पर भी रोक लगा दिया था. मामले से जुड़े हिंदू पक्षकारों की दलील है कि मस्जिद परिसर में कई ऐसे चिन्ह मौजूद है, जिनसे प्रामाणिक होता है कि इतिहास में यह मंदिर था. गौरतलब है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर भूमि विवाद लंबे समय से जारी है. उत्तर प्रदेश में अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर ही मथुरा में भी अलग और भव्य मंदिर बनाने की मांग हो रही है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital