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अदालत में वर्चुअल सुनवाई के दौरान Mukhtar Ansari ने दी गवाह को धमकी, IPC की धारा 506 के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने कहा कि बांदा जिला जेल में बंद पांच बार के विधायक अंसारी पर आज़मगढ़ कोतवाली में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Mukhtar Ansari

मुख्तार अंसारी -फोटो-सोशल मीडिया

Mukhtar Ansari: अदालत में वर्चुअल सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने एक गवाह को कथित तौर पर धमकी दी है. इतना ही नहीं अपने वकील से गवाहों के फोटो भी मांगे हैं. पुलिस ने राजनेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा कि बांदा जिला जेल में बंद पांच बार के विधायक अंसारी पर आज़मगढ़ कोतवाली में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कोतवाली के SHO राज कुमार सिंह ने कहा कि मऊ निवासी अशोक सिंह ने अंसारी के खिलाफ हत्या के मामले में गवाह को धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि अंसारी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाह को धमकी दी थी.

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आज़मगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र लाल ने कहा कि 2014 में हुई हत्या के मामले के गवाह को सुरक्षा मुहैया कराई गई है. पुलिस ने कहा कि आज़मगढ़ के करवा क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर हमलावरों ने राम इकबाल और पाचू की गोली मारकर हत्या कर दी. जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार समेत नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मुख्तार फिलहाल किसी अन्य मामले में बांदा जेल में बंद है.

यूपी के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में सजा का ऐलान किया था. कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

-भारत एक्सप्रेस

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