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Mukhtar Ansari: फातिहा पढ़ने के लिए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा.

Abbas Ansari

फोटो-सोशल मीडिया

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी की कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ा जाएगा. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को इजाजत आज दे दी है. अब अब्बास अंसारी भी फातिहा में हिस्सा ले सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा. इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं.

बता दें कि अब्बास हथियार लाइसेंस मामले में प्रदेश की कासगंज जेल में बंद चल रहे हैं. उनके पिता मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई थी. मुख्तार बांदा जेल में बंद थे. 10 अप्रैल को मुख्तार का फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें अब्बास भी शामिल होना चाह रहे थे. इसी को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी जिस पर आज सुनवाई हुई और इसी के बाद कोर्ट ने फातिहा में शामिल होने की इजाजत दे दी है.

ये भी पढ़ें-UP News: मुख्तार के फातिहा में शामिल होने के लिए बेटे अब्बास ने SC में दाखिल की याचिका, यूपी सरकार ने जताई आपत्ति

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर पुलिस को कड़े निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने 11 और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी को अपने परिजनों से मिलने की अनुमति दी है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अब्बास अंसारी को लेकर पुलिस की टीम आज ही शाम पांच बजे से पहले गाजीपुर के लिए रवाना हो जाए. इसी के साथ ही कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भी निर्देश देते हुए कहा है कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे. बता दें कि अब्बास अंसारी हथियार लाइसेंस मामले में कासगंज की पचलाना जिला जेल में बंद चल रहे हैं. इसी वजह से वह अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाए थे लेकिन 10 अप्रैल को उनकी कब्र पर पढ़े जाने वाले फातिहा में शामिल होने की इच्छा उन्होने कोर्ट के सामने जताई थी. इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी. फिलहाल अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है.

-भारत एक्सप्रेस



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