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Mumbai Court Woman Employee Case: मुंबई के उपनगर में डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने बोरिवली (पश्चिम) के बोरभातपाडा इलाके के रहने वाले 34 वर्षीय रितेश राजुभाई अरमुल्ला को दोषी करार दिया है. उस पर आरोप था कि उसने मॉल की एक महिला कर्मचारी को जबरन चूमकर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई. कोर्ट ने पीड़िता के बयान को भरोसेमंद मानते हुए आरोपी को एक साल की सजा सुनाई.
महिला ने पिछले साल 17 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि वह शिमपोली इलाके के एक मॉल में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी. ड्यूटी के दौरान उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी और बिलिंग काउंटर की ओर जा रही थी, तभी गुलाबी शर्ट पहने एक व्यक्ति ने वॉशरूम का रास्ता पूछा. महिला ने रास्ता बताया लेकिन वह बार-बार वही सवाल करता रहा. कुछ देर बाद अचानक वह आया और जबरन उसे चूमने लगा. दोनों गिर पड़े और आरोपी उसे चूमता रहा. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?
जज ने गवाहों के बयान पर भरोसा जताया. गवाहों ने बताया कि आरोपी वॉशरूम तक महिला के पीछे गया और मौके का फायदा उठाकर उसे चूमा और गिरा दिया. कोर्ट ने कहा कि इन गवाहियों पर शक करने का कोई कारण नहीं है.
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जज का क्या कहना है?
जज ने कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि कोई व्यक्ति फिसलकर किसी पर गिर गया तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अलग होती, न कि उस व्यक्ति को चूमना. इसलिए यह साफ है कि आरोपी ने जानबूझकर और सोच-समझकर महिला की गरिमा भंग की. शिकायतकर्ता को चूमना, गिराना और दोबारा चूमना आपराधिक बल का इस्तेमाल है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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-भारत एक्सप्रेस
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