Bharat Express

मशहूर कारोबारी सज्जन जिंदल के खिलाफ FIR दर्ज, महिला ने लगाया बलात्कार का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने पहली बार इस साल फरवरी में एफआईआर दर्ज की, तो बीकेसी पुलिस ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया.

सज्जन जिंदल

सज्जन जिंदल

Sajjan Jindal Accused of Rape:  मुंबई पुलिस ने 13 दिसंबर को स्टील कारोबारी और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल के खिलाफ एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की है. जिंदल पर एक तीस वर्षीय महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है. रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.

मुंबई पुलिस ने जिंदल पर आईपीसी 376 (बलात्कार), आईपीसी 503 (आपराधिक धमकी) और आईपीसी 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया है. एफआईआर के मुताबिक, घटना कथित तौर पर जनवरी 2022 में जिंदल के मुंबई कार्यालय में हुई थी. जिंदल ने कथित तौर पर महिला को अपने बीकेसी कार्यालय में आने के लिए कहा था.

पेंट हाउस में हुआ था बलात्कार: पीड़िता

महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि वह शाम करीब 7 बजे जिंदल के कार्यालय गई, जहां उसने इमारत के पेंटहाउस में उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उससे शादी करने का वादा किया. एफआईआर के अनुसार, जिंदल ने उनसे चिल्लाने से मना किया क्योंकि वे उनके कार्यालय भवन में थे. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जिंदल के साथ बातचीत के दौरान, वह उसके साथ फ्रेंडली था और शादीशुदा होने के बावजूद उसने उसके लिए अपनी रोमांटिक भावनाओं को भी व्यक्त किया.

रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने पहली बार इस साल फरवरी में एफआईआर दर्ज की, तो बीकेसी पुलिस ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. उन्होंने जिंदल के लोगों पर शिकायत वापस लेने के लिए धमकी देने का भी आरोप लगाया. इसके बाद, उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

यह भी पढ़ें: Parliament Security Breach: संसद धुआं-धुआं करने के मामले में जयराम रमेश ने PM मोदी को फिर घेरा, बोले- बहस से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री

फरवरी में ही महिला ने किया था पुलिस से संपर्क

शिकायतकर्ता ने कहा, “मैंने 16 फरवरी 2023 को पुलिस से संपर्क किया. उन्होंने बमुश्किल एक मोटा बयान लिखा. उन्होंने मुझे उस बयान की एक प्रति भी नहीं दी. कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. आखिरकार, 5 दिसंबर 2023 को, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की.

महिला की शिकायत के अनुसार, वह पहली बार अपने भाई के साथ जिंदल से 8 अक्टूबर 2021 को आईपीएल मैच के दौरान दुबई के एक स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में मिली थी. दोनों ने कथित तौर पर नंबरों का आदान-प्रदान किया और मुंबई में मिले, क्योंकि जिंदल एक संपत्ति खरीदने में रुचि रखते थे. उसका भाई, जो दुबई में रियल एस्टेट सलाहकार था.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read