जम्मू में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जांच के बीच NIA की विशेष अदालत ने बड़ा कदम उठाया है. जम्मू की विशेष NIA अदालत ने पाकिस्तान स्थित कथित आतंकी हैंडलर मोहम्मद याकूब उर्फ अबू सुमामा, सुमामा इलियास और वारिस अली के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. अदालत का यह आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की उस अर्जी पर आया, जिसमें आरोपियों के फरार होने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की गई थी.
यह पूरा मामला RC No. 02/2026/NIA/JMU से जुड़ा हुआ है. NIA की जांच के मुताबिक, मोहम्मद याकूब उर्फ अबू सुमामा का नाम UAPA की धारा 35 के तहत नामित आतंकवादियों की सूची में शामिल है. उसका नाम इस सूची में क्रम संख्या 74 पर दर्ज बताया गया है.
आंतकियों का बड़ा एक्शन
जांच की शुरुआत श्रीनगर में हुई एक बरामदगी से जुड़ी है. अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर में मोहम्मद नकीब भट के कब्जे से एक चीनी ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. इस बरामदगी की कड़ियां खंगालते हुए जांच एजेंसी को पाकिस्तान में बैठे कथित आतंकी हैंडलर अबू सुमामा की भूमिका के बारे में जानकारी मिली.
NIA का आरोप है कि अबू सुमामा ने पाकिस्तान से गिरफ्तार किए गए आतंकियों अब्दुल्ला राजपूत उर्फ कामरान अहमद और खुबैब उर्फ उस्मान जट्ट को निर्देश दिए थे. एजेंसी के अनुसार, इन निर्देशों का मकसद जम्मू-कश्मीर की घाटी में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाना था. आरोप है कि दोनों को सुरक्षा बलों के साथ-साथ आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का निर्देश दिया गया था.
गैर-जमानती वारंट जारी
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को फरार बताया गया. इसके बाद कोर्ट ने NIA की दलीलों और पेश किए गए तथ्यों पर विचार करते हुए अर्जी स्वीकार कर ली. अदालत के आदेश के बाद अब तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो गया है.
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NIA की जांच का यह कदम पाकिस्तान में मौजूद उन आतंकी हैंडलरों पर कार्रवाई की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिन पर सीमा पार बैठकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं. हालांकि, आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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