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छत्तीसगढ़ में विस्फोटक आपूर्ति मामले में NIA ने दो माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

NIA ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों को ऑनलाइन विस्फोटक सप्लाई करने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिनसे भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए थे.

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) द्वारा विस्फोटकों की खरीद और आपूर्ति से जुड़े एक मामले में दो गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

NIA ने अपनी चार्जशीट जगदलपुर स्थित विशेष अदालत में पेश की, जिसमें सुकमा जिले के पटनमपारा निवासी मंतोष मंडल और सेला नागार्जुन उर्फ एस. नागार्जुन को आरोपी बनाया गया है. इन पर विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UA(P) Act] की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

ऑनलाइन विस्फोटक खरीदने का आरोप

जांच में पाया गया कि ये दोनों आरोपी माओवादी संगठन के समर्थक और ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) हैं. वे संगठन के लिए ऑनलाइन माध्यम से विस्फोटक और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में सक्रिय रूप से शामिल थे. इनके पास से गैरकानूनी रूप से विस्फोटक पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, जिसे सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाने और सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए माओवादियों को आपूर्ति किया जाना था.

सितंबर 2024 में हुई थी गिरफ्तारी

इस मामले में पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की थी. पुलिस ने 25 सितंबर 2024 को मंतोष मंडल और सेला नागार्जुन को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर तिफिन बम, डेटोनेटर, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम मेटल पाउडर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी. इसके अलावा नक्सली साहित्य, पैकेजिंग सामग्री और मोबाइल फोन भी मिले थे, जिनमें संदिग्ध आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री थी.

NIA की आगे की जांच जारी

NIA ने यह मामला 23 दिसंबर 2024 को अपने हाथ में लिया और आगे की जांच शुरू की. एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित संदिग्धों और विस्फोटक आपूर्ति श्रृंखला की तह तक जाने के लिए जांच जारी रखे हुए है.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर दी सफाई, अफवाहों को बताया निराधार

-भारत एक्सप्रेस 



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