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क्या 30 मार्च को जाएगी नीतीश कुमार की सदस्यता? पैनिक होने से पहले जान लीजिए ’14 दिनों’ का असली गणित

Nitish Kumar Membership Issue: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर 30 मार्च तक विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी. इस चर्चा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और संवैधानिक व्यवस्था बल दे रही है.

Nitish Kumar Membership Issue

Nitish Kumar Membership Issue: बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद ये चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अगर 30 मार्च तक बिहार विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी.

इस चर्चा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और संवैधानिक व्यवस्था बल दे रही है. जिसके मुताबिक अगर 14 दिनों के अंदर नीतीश कुमार और नितिन नबीन बिहार विधानमंडल सदस्यता नहीं छोड़ते तो उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा. इस हिसाब से यह 14 दिन 30 मार्च को खत्म हो रहा है. तो क्या अगर नीतीश कुमार 30 मार्च तक बिहार विधानमंडल से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी.

पहले समझते हैं नियम क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 (2) में निर्वाचन संबंधी नियमावली दी गई है. जिसके प्रावधान में कहा गया है कि, कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद (राज्यसभा या लोकसभा) और राज्य के विधानमंडल (विधानसभा या विधानपरिषद) दोनों का सदस्य नहीं हो सकता. अगर कोई एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो उसे निश्चित समय के अंदर एक सदन से त्यागपत्र देना होगा. इसकी समयसीमा राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगी. जिसके मुताबिक इसकी समय सीमा 14 दिन है. यानी 14 दिनों के अंदर अपना पद छोड़ना होगा.

क्या नीतीश कुमार को देना होगा इस्तीफा?

संविधान की नियमावली में दर्ज इसी 14 दिनों को लेकर सारा पेंच फंसा हुआ है, कि आखिर यह 14 दिन कब से गिने जाएंगे? क्या ये गिनती चुनाव के नतीजों की घोषणा के दिन से या राज्य गजट में चुनाव के नतीजों के प्रकाशन की तारीख से गिनी जाएगी. नियम कहता है कि गजट नोटिफिकेशन की तारीख से लेकर 14 दिनों की गिनती की जाएगी. यानी जबतक राज्यसभा चुनाव के परिणामों को लेकर गजट का प्रकाशन नहीं किया जाता, तबतक 14 दिनों की गिनती का कोई महत्व नहीं है. इसलिए नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता त्यागने के लिए इस समय बाध्य नहीं हैं.

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इतिहास में हो चुका है कांड!

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी 14वीं लोकसभा में सांसद थे. साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में वो छत्तीसगढ़ के मारवाही सीट से उतरे और जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को हुई थी और गजट 11 दिसंबर को प्रकाशन कर दिया गया. लेकिन तब भी अजीत जोगी ने अपना इस्तीफा संसद से नहीं दिया. जिसके बाद 26 दिसंबर को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई.

-भारत एक्सप्रेस



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