Hemant Soren: जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सोरेन की याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में आगे की सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी.
मामले की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि एक नागरिक के तौर पर अधिकार है कि हाईकोर्ट मेरे साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करें. सिब्बल ने कहा कि मुझे याद है कि मैंने कोर्ट से कहा था कि अगर मुझे हाईकोर्ट भेजा गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो चुका है. झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आने में हो रही देरी को आधार बनाकर हेमंत सोरेन ने रिहाई की मांग की थी.
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बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका 3 मई को खारिज कर दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक यह मानना संभव नही है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी कारण के कार्रवाई की है.
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दायर करते समय सीजेआई की अदालत में कहा था कि 13 मई को राज्य में चुनाव होने है. हेमंत सोरेन के अधिकार को प्रभावित हो रहे हैं. चुनाव के लिए हेमंत सोरेन को जमानत मिलनी चाहिए. कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि हाईकोर्ट ने काफी वक्त तक फैसले को लंबित रखा. झारखंड हाईकोर्ट ने फरवरी में गिरफ्तारी के खिलाफ मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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