दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा (फाइल फोटो)
Delhi News: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के दौरान 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार बेसमेंट के सह-मालिकों की ओर से दायर जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 9 अगस्त को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई करेगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था. अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने अभी तक एफआईआर दर्ज नही किया है. हालांकि सीवीसी की निगरानी में सीबीआई को जांच करनी है. इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने सभी चारों अभियुक्तों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी थी. जिसके बाद सभी चारों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया है.
इससे पहले तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी सह मालिकों को जमानत देने से इंकार कर दिया था. बता दें कि तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोचिंग के चार सह-मालिकों की ओर से पेश वकील अमित चड्डा ने कहा था कि कोचिंग में लाइब्रेरी चलाना कोर्ट की लाइब्रेरी से अलग होता है, जहां किताबे नियत जगह पर रखी होती है. कोचिंग के लाइब्रेरी का इस्तेमाल क्लासेज के बीच मे होता है, इसका दूसरे काम के लिए दुरुपयोग नही होता है. उन्होंने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 के तहत सूचना और मंशा दो मुख्य हिस्से है.
दूसरी धारा 106 में लापरवाही से मौत का है. धारा 102 और 106 विरोधाभासी है. ऐसे में दोनों धाराएं कोचिंग मालिकों पर नही लगाई जा सकती है. वही दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पीपी अतुल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कथूरिया लापरवाही में योगदान के दोषी नहीं है. लेकिन उन्होंने घटना को और गंभीर बना दिया था. उन्होंने घटना को और गंभीर बना दिया था. उन्होंने अदालत को कथूरिया के सोशल मीडिया अकाउंट से लिए गए कुछ वीडियो दिखाए, जिसमें उन्हें वही एसयूवी चलाने हुए दिखाया गया है.
– भारत एक्सप्रेस
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