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पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

Mehul Choksi Extradition: पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया. कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, जिससे भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और आसान हो गया. चोकसी 2018 से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और फिलहाल एंटवर्प की जेल में बंद है.

Mehul Choksi Extradition: पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मंगलवार को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उसकी उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी थी. इस फैसले से भारतीय एजेंसियों के प्रयासों को और मजबूती मिली है कि चोकसी को जल्द ही भारत लाया जा सके.

लंबे समय से जारी कानूनी लड़ाई

चोकसी ने इस साल अक्टूबर में कोर्ट ऑफ कैसेशन का दरवाजा खटखटाया था. इससे पहले 17 अक्टूबर को एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को बरकरार रखते हुए आदेश को लागू करने योग्य बताया था. इसे उसकी लंबी कानूनी लड़ाई के अंतिम चरणों में से एक माना जा रहा था. चोकसी को अप्रैल में भारत के अनुरोध पर एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह जेल में बंद है.

2018 से बचने की कोशिश

चोकसी 2018 से ही प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है. हाल ही में उसकी जमानत याचिका भी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वह फ्लाइट रिस्क यानी फरार होने की आशंका वाला आरोपी है. उसने विशेष पीएमएलए अदालत में आवेदन देकर ईडी की उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की कार्रवाई को खत्म करने की मांग की थी लेकिन मुंबई की अदालत ने उसकी याचिका भी खारिज कर दी.

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13,000 करोड़ का घोटाला

मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी हैं. आरोप है कि दोनों ने मुंबई के पीएनबी ब्रैडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों को रिश्वत देकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) का गलत इस्तेमाल किया और हजारों करोड़ रुपये का घोटाला किया. नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और वह भी भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.

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-भारत एक्सप्रेस



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