राहुल गांधी ( फाइल फोटो)
Karnataka News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मानहानि मामले में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन किया गया है. विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है. पीटीआई ने बताया कि राज्य भाजपा के सचिव केशव प्रसाद ने 9 मई को भाजपा के खिलाफ “40 प्रतिशत भ्रष्टाचार” के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है.
भाजपा के राज्य सचिव ने 9 मई को शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की है. नेताओं ने भाजपा को लेकर झूठे दावे किए. शिकायत के अनुसार, कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने चुनाव के दौरान विज्ञापन जारी किए जिसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार में लिप्त थी.
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बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा हुई थी. इतना ही नहीं उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. राहुल पर आरोप लगा था कि उन्होंने मोदी समुदाय का अपमान किया है. राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था. वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में ‘सभी मोदी चोर’ टिप्पणी की थी. अदालत ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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