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Rau’s Coaching case: फुटेज और सेटेलाइट इमेज सुरक्षित रखने की मांग, कोर्ट ने CBI को दिए ये निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट इमेज को सुरक्षित रखने की मांग याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

Rajendra Nagar coaching Case

प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट इमेज को सुरक्षित रखने की मांग याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई अगले साल 15 जनवरी को तय की. अदालत ओल्ड राजिंदर नगर में हुई घटना में मारे गए अभ्यर्थियों में से एक के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

कैमरों की CCTV फुटेज को सुरक्षित करने की मांग

याचिकाकर्ता जे दलविन सुरेश, नेविन दलविन के पिता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग की है कि वह 27 जुलाई को हुई घटना के समय आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर और आसपास के इलाकों में और उसके अंदर लगे सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित, संरक्षित और उपलब्ध कराए. याचिका में संबंधित समय की सैटेलाइट इमेज, वीडियो क्लिप और गूगल इमेज को सुरक्षित और संरक्षित करने की भी मांग की गई है.

3 लोगों की हुई थी मौत

सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने संबंधित जगह की सीसीटीवी फुटेज पहले ही सुरक्षित कर ली है. 27 जुलाई को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन उम्मीदवारों – उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के डेल्विन (24) की मौत हो गई.

2 अगस्त को घटना की जांच सीबीआई को मिली

उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त को घटना की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच पर लोगों को कोई संदेह न हो. 13 सितंबर को, उच्च न्यायालय ने इमारत के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम ज़मानत दे दी. 23 सितंबर को, एक ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक मामले में कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और इसके समन्वयक देशपाल सिंह को भी अंतरिम ज़मानत दे दी.

-भारत एक्सप्रेस



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