Bharat Express DD Free Dish

बिना OTP कटेगा पैसा या रुकेगा ट्रांजैक्शन… RBI ने क्या कहा? जानिए क्या बदला है?

RBI auto debit rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-मैंडेट से जुड़े नियम अपडेट किए हैं. अब 15,000 रुपये से ज्यादा राशि पर ये काम जरूरी होगा.

RBI auto debit rules: अगर आपके बैंक अकाउंट से हर महीने OTT सब्सक्रिप्शन, बिजली बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम या SIP जैसी पेमेंट्स ऑटो डेबिट से कटती हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मैंडेट यानी रिकरिंग पेमेंट सिस्टम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब 15,000 रुपये तक की पेमेंट बिना OTP के हो जाएगी लेकिन इससे ज्यादा राशि पर अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) जरूरी होगा.

किन पेमेंट्स पर लागू होंगे नए नियम

RBI के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक 15,000 रुपये तक की रिकरिंग पेमेंट्स बिना OTP के प्रोसेस होंगी लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन इस लिमिट से ऊपर जाएगा, बैंक को आपसे दोबारा वेरिफिकेशन लेना होगा. ये नियम UPI ऑटो-पे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और प्रीपेड वॉलेट्स सभी पर लागू होंगे.

इंश्योरेंस और SIP पर राहत

कुछ खास पेमेंट्स जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड SIP और क्रेडिट कार्ड बिल के लिए RBI ने छूट दी है. इन मामलों में 15,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की पेमेंट बिना OTP के हो सकती है, बशर्ते तय शर्तें पूरी हों.

ई-मैंडेट शुरू करने का तरीका

किसी भी ई-मैंडेट को एक्टिव करने के लिए वन-टाइम ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. पहला ट्रांजैक्शन भी तभी होगा जब आप वेरिफिकेशन पूरा करेंगे. इससे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बनेगा.

अलर्ट सिस्टम अनिवार्य

अब हर ऑटो डेबिट से 24 घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. इसमें व्यापारी का नाम, राशि और तारीख साफ लिखी होगी. इस दौरान आप चाहें तो पेमेंट कैंसिल कर सकते हैं. पेमेंट होने के बाद भी कन्फर्मेशन अलर्ट मिलेगा.

यूजर के पास पूरा कंट्रोल

यूजर्स फिक्स्ड या वैरिएबल अमाउंट मैंडेट सेट कर सकते हैं. वैरिएबल मैंडेट में अधिकतम लिमिट यूजर खुद तय करेगा. अगर आप अमाउंट, तारीख या वैलिडिटी बदलते हैं तो फिर से ऑथेंटिकेशन करना होगा.

कार्ड बदलने पर भी सुविधा जारी

अगर आपका कार्ड एक्सपायर होकर नया जारी होता है तो पुराने ई-मैंडेट नए कार्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे. इससे रिकरिंग पेमेंट्स पर असर नहीं पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-क्या आप भी पी रहे हैं ‘नकली’ ENO और कॉफी? दिल्ली में तेजाब से एसिडिटी पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़

कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं

RBI ने साफ किया है कि ई-मैंडेट सुविधा पर बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते. अगर बिना अनुमति पैसा कटता है और आप समय पर शिकायत करते हैं, तो आपको सुरक्षा मिलेगी.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read