Delhi Court News: रोहिणी कोर्ट ने एक शख्स को 9 साल पहले एक 14 साल की लड़की से दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई स्थगित कर दी है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि शख्स ने अप्रैल 2015 में पीड़िता के घर में जबरन घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया था. न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ घर में जबरन घुसने, लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसके कपड़े उतारने और यौन उत्पीड़न को लेकर आईपीसी की धारा 451, 354, 354-B और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Pocso Act) अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके खिलाफ अपराध साबित करने में सफल रहा है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान एक समान रहे हैं, इसलिए वह एक विश्वसनीय गवाह है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के पिता घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं. उन्होंने घटना से जुड़े पीड़िता के बयान की पुष्टि की है. उससे उसका बयान और भी अधिक विश्वसनीय हो जाता है. इसलिए आरोपी को दोषी करार दिया जाता है.
— भारत एक्सप्रेस
Ramlila Maidan Rally: सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि हमें भाजपा का एजेंट बताया…
Nawada Government Bus Accident: बिहार के नवादा में तेज रफ्तार सरकारी बस की टक्कर से…
MP News: उज्जैन के होटल श्रीगंगा में जहरीली गैस से 4 कर्मचारियों की मौत के…
Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस…
Gariaband Naxal: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने दो आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों और उनके एक…
Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर को दिवाली से ठीक पहले…