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14 साल की बालिका से दुर्व्यवहार करने वाले शख्स को रोहिणी कोर्ट ने दोषी ठहराया, 9 साल पहले हुई थी वारदात

Delhi news : दिल्ली के एक इलाके में एक शख्स ने अप्रैल 2015 में एक बालिका के घर में जबरन घुसकर यौन उत्पीड़न किया था. उसे अब अदालत से सजा मिलने वाली है.

allahabad high court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Delhi Court News: रोहिणी कोर्ट ने एक शख्स को 9 साल पहले एक 14 साल की लड़की से दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई स्थगित कर दी है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि शख्स ने अप्रैल 2015 में पीड़िता के घर में जबरन घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया था. न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ घर में जबरन घुसने, लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसके कपड़े उतारने और यौन उत्पीड़न को लेकर आईपीसी की धारा 451, 354, 354-B और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Pocso Act) अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके खिलाफ अपराध साबित करने में सफल रहा है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान एक समान रहे हैं, इसलिए वह एक विश्वसनीय गवाह है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के पिता घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं. उन्होंने घटना से जुड़े पीड़िता के बयान की पुष्टि की है. उससे उसका बयान और भी अधिक विश्वसनीय हो जाता है. इसलिए आरोपी को दोषी करार दिया जाता है.

— भारत एक्सप्रेस



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