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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दारा सिंह की याचिका पर ओडिशा सरकार को जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जवाब

मामले की सुनवाई के दौरान दारा सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह 24 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बिता चुका है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दारा सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जवाब. जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मामले में सुनवाई कर रही है.

मामले की सुनवाई के दौरान दारा सिंह की ओर से पेश वकील विष्णु जैन ने कहा कि वह 24 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बिता चुका है. विष्णु जैन ने यह भी कहा कि उड़ीसा राज्य में सजा की माफी का नियम 25 साल है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका पर विचार करे.

दरअसल ओडिशा में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके नाबालिग बेटों की हत्या का मामले मे उम्रकैद की सजा काट रहे दारा सिंह ने माफी देकर रिहाई का निर्देश देने की मांग की है. दारा सिंह ने अपनी याचिका में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का दिया हवाला देते हुए कहा कि ग्राहम स्टेंस से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी और दो दशक पहले किए अपराध को कबूल करता है और उस पर खेद है.

बता दें कि 1 सितंबर 1999 में दारा सिंह ने एक भीड़ की अगुवाई करते हुए उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें ग्राहम स्टेंस और उनके दो बेटे सो रहे थे. इस घटना में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम चलाने वाले स्टेंस और उनके दो बेटों की जलकर मौत हो गई थी. इस हत्याकांड को लेकर 2003 में खोरधा कई निचली अदालत ने दारा सिंह को मौत और 12 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में ओडिसा हाई कोर्ट ने सिंह की मौत की दर्ज को आजीवन कारावास में बदल दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस

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