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TRAI ने स्पैम कॉल्स को लेकर लागू किया नया नियम, अब टेलिकॉम कंपनियों पर लगेगा भरी जुर्माना

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

TRAI New Rules

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है. अब मोबाइल यूजर्स आसानी से स्पैम कॉल्स की रिपोर्ट कर सकेंगे और अनचाही कमर्शियल कॉल्स से छुटकारा पा सकेंगे. इस बारे में TRAI ने X (ट्विटर) पर जानकारी शेयर की है.

TRAI ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR), 2018 में बदलाव किए हैं. इस बदलाव के बाद 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से आने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल्स पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. अब प्रमोशनल कॉल्स के लिए 140 सीरीज और ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए 1600 सीरीज का इस्तेमाल किया जाएगा.

स्पैम कॉल्स पर कसेगा शिकंजा

TRAI के नए नियमों के तहत अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी. अगर कोई टेलिमार्केटर पहली बार नियम तोड़ता है तो उसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. दोबारा ऐसा करने पर 1 साल के लिए टेलीकॉम सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.

टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. पहली बार गलती करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कंपनी दोबारा नियम तोड़ती है, तो यह फाइन बढ़कर 5 लाख रुपये तक हो सकता है. बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

COAI ने उठाए सवाल

टेलीकॉम कंपनियों के संगठन COAI ने इन सख्त नियमों पर आपत्ति जताई है. उन्होंने पूछा है कि इस नियम में WhatsApp और Telegram जैसी सोशल मैसेजिंग ऐप्स को क्यों नहीं शामिल किया गया? टेलीकॉम कंपनियां इस फैसले को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन पर भारी जुर्माना लग सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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