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कृषि ऋण पर राहत जारी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज छूट योजना को FY 2025-26 तक बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) को जारी रखने और उसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी.

Modi Cabinet Decisions

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) को जारी रखने और उसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी.

यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है.

योजना की प्रमुख बातें:

  • किसान KCC के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 7% ब्याज दर पर ऋण ले सकेंगे, जिसमें पात्र ऋण संस्थाओं को 1.5% की ब्याज छूट मिलेगी.
  • जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट (PRI) दी जाएगी, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाएगी.
  • पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए यह लाभ 2 लाख रुपये तक सीमित रहेगा.
  • योजना की मौजूदा संरचना या किसी अन्य घटक में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण की प्रगति:

  • वर्ष 2014 में संस्थागत कृषि ऋण वितरण जहां 4.26 लाख करोड़ रुपये था, वह दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
  • कुल कृषि ऋण प्रवाह 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
  • अगस्त 2023 में शुरू हुए किसान ऋण पोर्टल (KRP) ने दावा प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बना दिया है.

सरकार का मानना है कि वर्तमान ब्याज दरों और बैंकों की ऋण लागत को देखते हुए, 1.5% ब्याज छूट को जारी रखना ग्रामीण और सहकारी बैंकों को सहयोग देने और किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है. यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने, ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने और समय पर तथा सस्ती ऋण सुविधा के माध्यम से कृषि क्षेत्र को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.


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-भारत एक्सप्रेस



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