माफिया अतीक और उसका भाई, (फाइल फोटो-PTI)
UP News: प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के परिसर में हुई माफिया भाइयों अतीक और अशरफ अहमद की हत्या की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय आयोग को सरकार 1.34 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. गृह विभाग ने आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और अन्य सहयोग करने वालों को होने वाले भुगतान के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में हुई इस वारदात को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे.
गृह विभाग ने भुगतान के संबंध में जारी किया आदेश
15 अप्रैल को प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए कॉल्विन अस्पताल ले गई थी. इसी दौरान तीन हमलावरों ने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस कस्टडी में हुई इस हत्या को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठे थे तो मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोंसले की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था.
आयोग को 1 करोड़ 34 लाख रुपए देने के लिए शासन ने आदेश जारी किया है. गृह विभाग के अनुसचिव प्रभात रंजन द्वारा जारी पत्र से पता चला है कि एसआइटी के सदस्यों एमआइकस क्यूरी सहयोगी अधिवक्ताओं को एकमुश्त मानदेय के भुगतान में यह धनराशि दी गई है.
राज्य सरकार ने इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआइटी गठित की, जिसने मौके पर आकर निरीक्षण किया, साक्ष्य देखे और बयान दर्ज किए. इस कांड की जांच स्थानीय स्तर पर गठित तीन सदस्यीय एसआइटी ने करने के बाद तीनों शूटरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहब भोंसले को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे,आयोग के उपाध्यक्ष झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वीरेन्दर सिंह को भी 30 लाख रुपये मिलेंगे,आयोग में सदस्य के रूप में शामिल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय, रिटायर डीजी आईपीएस सुबेश कुमार सिंह और रिटायर जिला जज बृजेश कुमार सोनी को 20-20 लाख रुपये का भुगतान होगा.
वहीं जांच आयोग द्वारा नियुक्त एमाइकस क्यूरी राहुल अग्रवाल को पांच लाख रुपये, सहयोगी अधिवक्ता निखिल मिश्रा को दो लाख रुपये और आयोग को सहयोग करने एवं राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सात लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.