सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो फाइल)
UP News: अब उत्तर प्रदेश में रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग सेंटर्स खुल सकेंगे. इस पर लगी रोक को यूपी सरकार ने हटा लिया है. बता दें कि योगी सरकार ने 30 अगस्त को आदेश दिया था और कोचिंग संस्थानों पर रात आठ बजे के बाद लड़कियों की कक्षा पर रोक लगा दी थी. इसके बाद इस आदेश की जमकर आलोचना हो रही थी. तो वहीं विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर वाला नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें ‘सुरक्षित शहर’ परियोजना के तहत दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, इस नए आदेश में कहा गया है कि ‘‘पिछले दिशा-निर्देश को रद्द करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. सुरक्षित शहर परियोजना के सिलसिले में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में कैमरे लगाने का काम शत-प्रतिशत सुनिश्चित होना चाहिए.’’ इसी के साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि ‘‘उक्त कैमरे परिसरों के प्रवेश एवं निकास द्वार, कक्षाओं के अंदर और बाहर, गैलरी, बरामदों, शिक्षण संस्थानों के मुख्य द्वार एवं छात्रावासों में लगाए जाने चाहिए. उच्च शिक्षण संस्थानों, खासकर कोचिंग केंद्रों में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय सुनिश्चित किया जाना चाहिए.’’ बता दें कि योगी सरकार ने ये आदेश सुरक्षित शहर की योजना के तहत जारी किया था, लेकिन ताजा आदेश में जिन संस्थानों में लड़कियां पढ़ रही हैं उन्हें अभी भी रात 8 बजे के बाद बंद रखने का ही आदेश दिया गया है. लेकिन 31 अगस्त को आदेश जारी होने के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा था कि छात्राओं वाले कोचिंग संस्थान रात 8 बजे तक ही चलने चाहिए और कोचिंग संस्थान तंग गलियों के बजाए खुले में रहने चाहिए.
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पुराने आदेश की हो रही थी आलोचना
बता दें कि 30 अगस्त को यूपी सरकार की ओर से जो पत्र जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि, रात आठ बजे के बाद कोचिंग संस्थानों को लड़कियों के वास्ते कक्षाएं नहीं लगानी चाहिए. इसी के साथ ये भी कहा गया था कि, ‘‘जिन कोचिंग संस्थानों में लड़कियां पढ़ रही हैं, यदि उन्हें रात आठ बजे के बाद चलते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.’’ फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है लेकिन इससे पहले इस आदेश को लेकर सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई विद्यार्थियों ने 30 अगस्त के आदेश पर प्रश्न उठाया था. तो वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला बोला था.
-भारत एक्सप्रेस