प्रतीकात्मक तस्वीर
UP News: उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता या फिर मान्यता रद्द होने के बाद भी संचालित हो रहे स्कूलों पर एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई होने जा रही है. इस तरह के स्कूलों को चिह्नित करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 10 अक्टूबर तक सघन अभियान चलाया जाएगा और बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर नियमानुसार दंड के साथ ही एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यही नहीं, उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन दस हजार रुपये की दर से भी जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों (BSA) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
बता दें कि प्रदेश में हर साल बिना मान्यता या फिर मान्यता रद्द होने के बाद भी संचालित स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है. इसी क्रम में एक बार फिर से प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है. बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी बीएसए को इसके लिए निर्देश करते हुए अभियान चलाने के लिए कहा है. साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है. ऐसे सभी विद्यालय जिनकी मान्यता रद्द होने के बाद भी वे अगर संचालित हो रहे हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए. यदि बिना मान्यता लिए कोई स्कूल चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.
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15 अक्टूबर तक भेजें सूची
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके निदेशालय को उपलब्ध कराएं कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल रहा है. इसी के साथ निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए उसकी विद्यालयवार सूची 15 अक्टूबर तक निदेशालय को भेजी जाए. साथ ही निदेशक ने जानकारी दी कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (RTI) में प्रावधान है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है.
-भारत एक्सप्रेस