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CBI द्वारा दर्ज चुनाव बाद हिंसा के बलात्कार मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आरोपी रफीकुल इस्लाम उर्फ बेलू को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा दिलाई.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एक चुनाव बाद हिंसा (Post-Poll Violence) से जुड़े बलात्कार मामले में आज पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय (POCSO कोर्ट) ने आरोपी रफीकुल इस्लाम उर्फ बेलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर ₹50,000/- का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह मामला एक 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार से संबंधित है, जो 04.06.2021 की शाम को उस समय हुआ जब वह आरोपी के आम के बगान में खेल रही थी. आरोपी ने बच्ची को पैसे का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता की 10 वर्षीय चचेरी बहन, जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी है, ने भी इस घटना के संबंध में कोर्ट में सशक्त बयान दिया. दोनों बच्चियों ने न्यायालय के समक्ष घटना का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया.

चुनाव बाद हिंसा का पहला मामला जिसमें आरोपी को सजा मिली

यह एफआईआर संख्या 201/2021, दिनांक 05.06.2021, थाना माणिकचक, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई थी। दिनांक 19.08.2021 को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच CBI को सौंपी गई, जिसके बाद इस मामले की जांच CBI ने की.

दिनांक 02.07.2025 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके पश्चात आज 04.07.2025 को उसे सजा सुनाई गई.

न्यायालय ने आगे यह भी आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़िता को ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) ‘पीड़ित मुआवजा निधि’ से प्रदान करे. यह पहला चुनाव बाद हिंसा से जुड़ा मामला है जिसमें आरोपी को दोषी ठहराकर न्यायालय द्वारा सजा दी गई है.


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भारत एक्सप्रेस



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