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Assam Police: यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! महिला नेता की शिकायत पर असम पुलिस ने थमाया नोटिस

Srinivas BV: असम यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास पर उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है.

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बेंगलुरु में श्रीनिवास बीवी के घर पर असम पुलिस की टीम

Srinivas BV: भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मिली जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में श्रीनिवास बीवी और उनके चाचा के घर पर असम पुलिस (Assam Police) की एक टीम आज रविवार (23 अप्रैल) को पहुंची. बता दें कि असम यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता ने श्रीनिवास पर उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है. इसे लेकर असम पुलिस ने श्रीनिवास बीवी को पूछताछ के लिए दो मई तक पेश होने का आदेश दिया है.

नोटिस देने पहुंची पुलिस

मामले में संयुक्त आयुक्त और पुलिस उपायुक्त (ओपीएस) गुवाहाटी थुबे प्रतीक विजय कुमार ने बताया कि असम पुलिस आरोपी श्रीनिवास बीवी के घर नोटिस देने गई थी. उन्होंने बताया कि घर पर किसी के मौजूद नहीं रहने के कारण उनके ज्ञात घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है. इसके अलावा एक नोटिस उनके मूल स्थान पर भी भेजा है.

यौन शोषण का आरोप

श्रीनिवास बीवी पर दर्ज एफआईआर के अनुसार उनपर पिछले 6 महीने से पीड़ित को प्रताड़ित करने और उसके साथ दुर्व्यवहार के अलावा यौन शोषण का आरोप लगाया गया है. वहीं इस मामले में नोटिस लेकर बेंगलुरु पहुंची गुवाहाटी पुलिस की टीम में शामिल थुबे ने बताया कि हमने उनको नोटिस दे दिया है. मामले में उनको जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए समय दिया गया है. वहीं बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर स्थित श्रीनिवास के चाचा आवास पर भी असम पुलिस पहुंची.

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मामले में गिरफ्तारी की आशंका

नोटिस में इस बात का जिक्र है कि श्रीनिवास से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त आधार मिले हैं. इसे देखते हुए ही अगले महीने की 02 मई को सुबह 11 बजे श्रीनिवास को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. 10 निर्देशों का एक सेट भी श्रीनिवास को इस अवधि के दौरान अनुपालन के लिए दिया गया है. इसमें यह बताया गया है कि वे सबूतों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ और नष्ट नहीं करेंगे साथ ही जांच में भरपूर सहयोग करेंगे. शर्तों का पालन नहीं होने पर सीआरपीसी की धारा 41ए(3) और (4) के तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है.

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