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दिल्ली में आज से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), परिवहन विभाग के अलावा MCD और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगी.

Delhi

दिल्ली में आज से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल.

दिल्ली (Delhi) में आज से पुरानी हो चुकी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगा. अगर कोई नियम को तोड़ते हुए पाया गया, तो उसपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया जाएगा. इसके साथ ही पुरानी मोटरसाइकिल पर भी यह नियम लागू होगा.

Delhi में इन गाड़ियों को No Fuel

बता दें कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में जो भी गाड़ियां इस अवधि को पार कर चुकी हैं, उन्हें पेट्रोल-डीजल और सीएनजी नहीं दिया जाएगा. पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान भी होगा. जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी, उसकी जब्ती पर मालिक पर 5 हजार रुपया का जुर्माना होगा.

नियम पालन करवाने के लिए होगी सख्ती

इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), परिवहन विभाग के अलावा MCD और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगी.

बीते दिनों कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया था कि, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. नियम के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है.

यह भी पढ़ें- 1 जुलाई से बड़ा बदलाव: पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG – दिल्ली सरकार का सख्त फैसला

दिल्ली के बाद यह नियम जल्द ही पूरे NCR क्षेत्र में लागू किया जाएगा. 1 नवंबर से यह नीति गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत जैसे इलाकों में भी लागू होगी. 1 अप्रैल 2026 से बाकी सभी एनसीआर जिलों में इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा. अनुमान है कि सिर्फ दिल्ली में ही करीब 62 लाख वाहन इस नीति से प्रभावित होंगे.

-भारत एक्सप्रेस



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