सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी गठित
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह Vijay Shah( की विवादित टिप्पणी मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमपी सीआईडी ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें आईजी प्रमोद शर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती, डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया है.
सीआईडी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. इस आदेश में कहा गया, “माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक डायरी नंबर- 27093/ 2025 (कुंवर विजय शाह विरुद्ध उच्च न्यायालय, म.प्र. एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2025 के पालन में जिला इंदौर (ग्रामीण) के थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 188/25 धारा 152, 196 (1) (बी), 197 (1) (सी) भारतीय न्याय संहिता 2023 की विवेचना हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाता है. प्रमोद वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर. कल्याण चक्रवर्ती, उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल. वाहिनी सिंह, पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डोरी. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है. यह सुनिश्चित करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः समय-सीमा में पालन किया जाए.”
Vijay Shah ने की थी विवादित टिप्पणी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह (Vijay Shah) के मामले में जांच करने के लिए एसआईटी गठन करने का आदेश दिया था. कुछ दिनों पहले मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की विवादित टिप्पणी की थी.
SC ने दिए थे एसआईटी गठित करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच समिति (एसआईटी) बनाने का आदेश दिया था. साथ ही पीठ ने विजय शाह (Vijay Shah) की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया था.
पीठ ने कहा कि हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए. आप पहले गलती करते हैं, फिर कोर्ट चले आते हैं. आप जिम्मेदार राजनेता हैं. आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है. इस पर विजय शाह (Vijay Shah) के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वह माफी मांग चुके हैं और माफी का वीडियो भी जारी कर चुके हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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