RBI Penalty: प्रतीकात्मक तस्वीर
RBI Imposes Penalty On Co-operative Banks : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RESERVE BANK OF INDIA ) ने 4 कोऑपरेटिव बैंको पर नियमों की अनदेखी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. केंद्रीय बैंक ने इन 4 बैंकों पर 44 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है. 4 बैंकों में सबसे ज्यादा जुर्माना चेन्नई स्थित तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक पर लगाया गया है. इस पर RBI ने 16 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है.
इन बैंकों पर लगाया जुर्माना-
भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने जिन को ऑपरेटिव बैंकों ( CO-Operative Banks ) पर जुर्माना लगाया है उनमें बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Bombay Mercantile Co-operative Bank), जनता सहकारी बैंक, पुणे ( Janata Sahakari Bank Pune) और बारां नागरिक सहकारी बैंक, राजस्थान पर जुर्माना लगाया है. बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक, पुणे और तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक पर पूरे 13-13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में एलिजिबल फंड का निश्चित टाइम पर ट्रांसफर नहीं करने के कारण और जनता सहकारी बैंक, पुणे (Janata Sahakari Bank Pune), तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक पर जुर्माना डिपॉजिट रेट्स पर सही समय पर ब्याज न देने के कारण लगाया गया है.
वहीं तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च सहकारी बैंक भी DEAF के फंड ट्रांसफर समय पर नहीं कर सका. इसके साथ ही बैंक ने NABARD को सही समय पर अपने यहां हुए फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं दी. इस वजह से इस बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया है. इसके अलावा बारां नागरिक सहकारी बैंक, राजस्थान (Baran Nagrik Sahkari Bank Rajasthan) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई बैंक पर नियमों की अनदेखी के कारण लगाई गई है.
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वित्त वर्ष 2023 में आरबीआई ने 8 को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे जबकि 114 पर जुर्माना लगाया था.
यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस पेनाल्टी का बैंक के कस्टमर्स से कोई लेना-देना नहीं हैं. यह जुर्माना बैंकों पर ऑपरेशन कार्रवाई पूरी न करने के कारण की गई है. इसका बैंक कस्टमर्स के खातों पर की असर नहीं पड़ेगा.