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मकोका के तहत गिरफ्तार AAP नेता नरेश बालियान की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का कोर्ट का आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता नरेश बालियान की चिकित्सा स्थिति पर मंडोली जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 16 अप्रैल तक बढ़ा दी.

Delhi High Court

सांकेतिक तस्वीर.

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

MCOCA Case: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंडोली जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता नरेश बालियान की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करें. बालियान को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने जेल प्रशासन को 28 मार्च तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह निर्देश तब दिया जब बालियान ने शिकायत की कि घबराहट की समस्या के बावजूद उन्हें डॉक्टर की दी गई दवा नहीं दी जा रही है. इसी के साथ अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 16 अप्रैल तक कर दिया है.

जबरन वसूली के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

नरेश बालियान को पहले जबरन वसूली के एक मामले में 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी. लेकिन जमानत मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मकोका के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, नरेश बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में ही एफआईआर दर्ज की गई थी. कपिल सांगवान वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहा है और पिछले पांच वर्षों से वहीं मौजूद है. वह हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड, बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है.


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बालियान की जमानत याचिका अदालत ने 15 जनवरी को खारिज कर दी थी. अब अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट मांगी है, जिस पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.

-भारत एक्सप्रेस



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