

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने मालवीय नगर से चुनाव जीतने वाले भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है. भारती ने उपाध्याय पर आपराधिक मामला छुपाने का आरोप लगाया है.
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जसमीति सिंह ने भारती से कहा कि वे प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने का प्रमाण पेश करें. अदालत ने भारती को इसके लिए समय देते हुए अगली सुनवाई 8 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी.
क्या है पूरा मामला?
फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को 39,564 मतों से हराया था. चुनाव परिणाम के बाद भारती ने उपाध्याय पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका दायर की. याचिका में दावा किया गया कि उपाध्याय के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी लंबित है, जिसे उन्होंने छुपाया.
सतीश उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने अदालत में पेश होकर याचिका को गलत बताया. उन्होंने कहा कि उपाध्याय के खिलाफ कोई प्राथमिकी लंबित नहीं है और भारती ने झूठा दावा किया है.
अदालत का निर्देश
न्यायमूर्ति जसमीति सिंह ने भारती से कहा कि वे अपने आरोपों को साबित करने के लिए हलफनामा दाखिल करें. उन्होंने कहा, “अगर आप कह रहे हैं कि शिकायत लंबित है, तो आपको इस पर पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए. यदि आपको जानकारी नहीं है, तो पहले इसकी पुष्टि करें. आपको इसके लिए समय दिया जा रहा है.”
इसके साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि यदि आरोप गलत साबित होते हैं, तो यह झूठा हलफनामा माना जाएगा. अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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