व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के मामले में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने बाद अभिषेक राय बच्चन को भी राहत मिल गई है. कोर्ट ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया है. जस्टिस तेजस करिया ने अपने अंतरिम आदेश में ऑनलाइन मंचों से व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम, तस्वीरों का बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी वेबसाइट्स या एआई जैसी तकनीक से बच्चन के व्यक्तित्व की विशेषताओं जैसे नाम, चित्र और हस्ताक्षर का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं करें क्योंकि ये अभिषेक बच्चन के पेशेवर कार्य और उनके कैरियर से जुड़ी हुई है.
URLs को हटाने का आदेश
साथ ही कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया है कि वह अर्जी में दिए गए यूआरएल को हटा दें या उसे निष्क्रिय कर दें. साथ ही कोर्ट ने वस्तुओं के मालिकों या ऑपरेटरों एवं विक्रेताओं की सभी मूलभूत ग्राहक जानकारी को एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित दस्तवेज़ों में दर्ज करें. कोर्ट 15 जनवरी 2026 को मामले में अगली सुनवाई करेगा. इससे पहले कोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी इसी तरह की राहत दिया था. दायर याचिका में दोनों ने व्यक्तित्व अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. दोनों ने दायर याचिका में कहा है कि उनकी छवि, नाम, तस्वीरें, आवाज और पहचान का किसी भी प्रकार से अनधिकृत इस्तेमाल न किया जाए.
उन दोनों ने दावा किया है कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्म और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल कर भ्रामक, फेक और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. दायर याचिका में कहा गया है कि अवास्तविक अंतरण तस्वीरों का इस्तेमाल कॉफी, मग और अन्य सामान बेचने के लिए किया गया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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