रेप के मामले में गिरफ्तार टीवी एक्टर आशीष कपूर को तीस हजारी कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है. कपूर को 2 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया था. 6 सितंबर को कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने आशीष कपूर को अपने फोन का लोकेशन हमेशा चालू रखने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान आशीष कपूर सबूतों से साथ छेड़छाड़ नही करेगा, हवाहों को प्रभावित नही करेगा. इसके अलावा कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है.
अदालत ने कहा कि पुलिस ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी, जिसमें से केवल चार दिन की अनुमति दी गई. लेकिन आरोपी को तीन दिन बाद ही वापस भेज दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, सीसीटीवी फुटेज आदि और इस तथ्य पर विचार किया कि जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है.
दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि आशीष कपूर का इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान दर्ज नही हुआ है. दरअसल आशीष कपूर को महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मोबाइल फोन को बरामद करने की पुलिस ने कोशिश नहीं की और ना ही कानूनी रूप से तलाशी की कोई कार्रवाई की है. 27 वर्षीय महिला द्वारा दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद आशीष कपूर को गिरफ्तार किया गया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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