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त्रिपुरा के आदिवासी युवक से बदसलूकी का आरोप, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्फ्लुएंसर को भेजा

Tripura tribal youth case: दिल्ली में त्रिपुरा के एक आदिवासी युवक से कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. जानें वायरल वीडियो, पुलिस जांच और SC-ST एक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी.

Tripura tribal youth case
Edited by Sahil Singh

Tripura tribal youth case: दिल्ली में त्रिपुरा के एक आदिवासी युवक के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. तीस हजारी कोर्ट ने उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों और वायरल वीडियो की पड़ताल करेगी.

वायरल वीडियो के बाद हुई गिरफ्तारी

आमिर शौकीन को एक दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिल्पी जैन की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए रिमांड की मांग की थी. अदालत में अर्जी पर सुनवाई के बाद आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया गया.

इस मामले में कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुई थी. वीडियो में कथित तौर पर त्रिपुरा के आदिवासी युवक के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की. फिलहाल दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) इकाई वीडियो की जांच कर रही है.

किरेन रिजिजू और माणिक साहा ने जताई नाराजगी

मामले को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. रिजिजू ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने दिल्ली और त्रिपुरा पुलिस की ओर से कार्रवाई किए जाने का भरोसा भी जताया था.

सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है आरोपी

आमिर शौकीन दिल्ली का डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है. वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों से बातचीत और प्रैंक से जुड़े वीडियो बनाता रहा है. इंस्टाग्राम पर उसके एक लाख 40 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जाते हैं. वह अब तक दो हजार से अधिक वीडियो भी अपलोड कर चुका है.

हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उसके वीडियो को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. उनका आरोप है कि मनोरंजन और मजाक के नाम पर बनाए गए कुछ वीडियो में दूसरों का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया जाता है.


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SC-ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि आमिर के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ त्रिपुरा के साथ-साथ दिल्ली के सदर बाजार थाने में भी मामला दर्ज है.

अब पुलिस रिमांड के दौरान वायरल वीडियो, घटना से जुड़े तथ्यों और शिकायतों के आधार पर आगे की जांच करेगी.

-भारत एक्सप्रेस



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