आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है. जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की बेंच ने केजरीवाल की ओर से दायर दोनों याचिकाओं पर ईडी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ईडी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट 10 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को कई बार समन जारी किया था. लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नही हुए थे. जिसके बाद ईडी ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ईडी की शिकायत पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे.
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग को लेकर दायर याचिका पहले खारिज हो चुकी है. दूसरा पुनर्विचार याचिका पर विचार नही किया जा सकता है. ईडी ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आप नेताओ को छूट, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. रिश्वत के पैसा को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.
भारत एक्सप्रेस