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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

अरविंद केजरीवाल की ओर से निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर तय की है.

Delhi High Court, Child Trafficking
Edited by Akansha
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है. जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की बेंच ने केजरीवाल की ओर से दायर दोनों याचिकाओं पर ईडी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ईडी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट 10 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को कई बार समन जारी किया था. लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नही हुए थे.  जिसके बाद ईडी ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ईडी की शिकायत पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे.
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग को लेकर दायर याचिका पहले खारिज हो चुकी है. दूसरा पुनर्विचार याचिका पर विचार नही किया जा सकता है. ईडी ने 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए आप नेताओ को छूट, लाइसेंस शुल्क माफी के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. रिश्वत के पैसा को गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.

भारत एक्सप्रेस

 



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