दिल्ली शराब घोटाला मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यु कोर्ट से राहत मिल गई है. विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट को 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है तो इसमें कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है. अदालत ने यह फैसला दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्र्ष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिया है. इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आखिरकार जमानत की शर्तों में पहले से ही यह निर्धारित है कि आवेदक अदालत की औपचारिक अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करेगा. कोर्ट ने कहा कि चूंकि केजरीवाल फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मांग रहे हैं, इसलिए पासपोर्ट के नवीनीकरण पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति तत्काल विदेश यात्रा पर नही जा रहा है, तो इसका मतलब यह नही है कि उसे पासपोर्ट का पूर्णकालिक नवीनीकरण नहीं मिलना चाहिए.
पासपोर्ट प्राधिकरण के अधिकारों में दखल नहीं
बता दें कि कोर्ट के इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपना पासपोर्ट नवीनीकरण करा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा से पहले उन्हें अदालत से.स्पष्ट अनुमति लेनी होगी. अदालत के बिना अनुमति के वे विदेश यात्रा पर नही जा सकते है.
अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि कोर्ट का यह आदेश पासपोर्ट प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्हें भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई की ओर से पेश वकील ने पासपोर्ट को 10 साल के लिए रिन्यू करने की केजरीवाल की मांग का विरोध किया. ईडी ने कहा कि पासपोर्ट सीमित समय के लिए रिन्यू होना चाहिए जबकि सीबीआई का.मानना था कि पांच साल से अधिक के लिए पासपोर्ट रिन्यू करना सही नही है.
-भारत एक्सप्रेस
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