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भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को कोर्ट से बड़ी राहत, सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका खारिज

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) के खिलाफ समन जारी करने से इनकार किया. आप नेता सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका भी खारिज कर दी गई. जानिए पूरा मामला…

राऊज एवेन्यु कोर्ट से मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने सांसद स्वराज के खिलाफ समन जारी करने से इनकार कर दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने इसके साथ ही शिकायतकर्ता आप नेता सतेंद्र जैन की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी. इससे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत ने 20 फरवरी को जैन की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था और उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था. जैन ने उसी आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी थी.

सत्येंद्र जैन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. बांसुरी स्वराज ने एक टीवी चैनल पर 5 अक्टूबर, 2023 को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रु पए बरामद किए गए थे. इसके अलावा उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिलने की बात कही थी. इस तरह का उनका बयान उसकी छवि को खराब करने वाला है.

इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को फर्जी करार दिया था. मालूम हो कि सत्येंद्र जैन धन शोधन के मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद जमानत पर है. जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. साल 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

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-भारत एक्सप्रेस 



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