1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट (Rouse Avenue Court) में एक अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह इस मामले में सुनवाई कर रहे है. इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
इससे पहले 12 नवंबर को इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया. लखविंदर कौर ने कहा कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) उस भीड़ को उकसा रहे थे. इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं.
एक गवाह ने आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी.
निचली अदालत में टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय कर रखा है. अब हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत टाइटलर को मुकदमा का सामना करना पड़ेगा. पिछले साल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी. साथ ही कोर्ट ने टाइटलर को निर्देश दिया था कि वह न तो सबूतों को साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर जाएंगे.
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-भारत एक्सप्रेस
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