Bharat Express DD Free Dish

आसाराम बापू की जमानत बढ़ाने की अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस, 27 जून को अगली सुनवाई

Asaram Bapu Interim Bail: आसाराम बापू की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी पर कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब मांगा, जमानत 30 जून को समाप्त हो रही है.

Asaram Bapu

Asaram Bapu

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

2013 अहमदाबाद रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की ओर से दायर अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 27 जून को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

आसाराम ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है. आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है. गुजरात हाई कोर्ट ने 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. 86 वर्षीय आसाराम बापू को गांधी नगर के सेंशन कोर्ट ने 2013 के बलात्कर के मामले में 2023 को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. जिसकी अवधि खत्म होने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया था. इस मामले में आसाराम को 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया गया था तब से वो इस मामले में जेल में है. आसाराम बापू ने हाई कोर्ट में छह महीने की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा था कि डॉक्टरों ने पंचकर्म थेरेपी की सलाह दी है, जो 90 दिन की होती है.

सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि वह सिर्फ मेडिकल शर्तों पर ही विचार करेगा. गुजरात हाईकोर्ट आसाराम की उस याचिका को 29 अगस्त को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read