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Delhi Hgh Court: तिहाड़ जेल के अंदर रंगदारी रैकेट चलाने को लेकर सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

कोर्ट ने कहा कि इसपर तुरंत और सोच विचार की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सीबीआई से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Hgh Court) ने तिहाड़ जेल के अंदर रंगदारी रैकेट चलने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसपर तुरंत और सोच विचार की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सीबीआई से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है.

कोर्ट 13 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसमें कैदियों और जेल अधिकारियों की संलिप्तता विभिन्न अवैध और भ्रष्ट गतिविधियां पाई गई है. प्रारंभिक रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को जांच कर अगली सुनवाई से पहले सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

दो मई को कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को तिहाड़ जेल में प्रशासनिक और पर्यवेक्षी खामियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए तथ्य जांच करने का निर्देश दिया था. कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा जब कैदियों को बुनुयादी मानवीय सुविधा देने की बात आती है तो आप विफल रहते हैं. लेकिन जो लोग. अवैध साधनों तक पहुच रखते हैं, वही व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं. यह चौकाने वाला मामला है और दिल्ली सरकार को इस पर गंभीरता से.विचार करना चाहिए.

एक पूर्व कैदी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिका में न सिर्फ जेल अधिकारियों की ओर से बल्कि कैदियों की ओर अनियमितताओं, अवैधताओं, कदाचार और दुर्व्यवहार को उजागर किया गया है. दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जेल परिसर के अंदर और बाहर कुछ लोग जेल अधिकारियों के.साथ मिलकर धन उगाही करते है. दायर याचिका में तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा को उजागर किया गया है.


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-भारत एक्सप्रेस



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